काम की खबर, विज्ञापन के नियमों में किया बदलाव; कंज्यूमर को चूना लगाने पर खैर नहीं
काम की खबर, विज्ञापन के नियमों में किया बदलाव; कंज्यूमर को चूना लगाने पर खैर नहीं
अब कंपनियों ने अगर भ्रामक विज्ञापन दिए तो खैर नहीं. सरकार की तरफ से मिसलीडिंग विज्ञापन
अब कंपनियों ने अगर भ्रामक विज्ञापन दिए तो खैर नहीं. सरकार की तरफ से मिसलीडिंग विज्ञापन
पर रोक लगाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है. अब ग्राहकों को बरगलाने वाले
पर रोक लगाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है. अब ग्राहकों को बरगलाने वाले
विज्ञापन चलाना आसान नहीं रहेगा. इसके लिए सरकार की तरफ से Misleading Ad and
विज्ञापन चलाना आसान नहीं रहेगा. इसके लिए सरकार की तरफ से Misleading Ad and
Misleading Endorsement Guidelines जारी की गई है. इस गाइडलाइन को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.
Misleading Endorsement Guidelines जारी की गई है. इस गाइडलाइन को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.
सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस का मकसद ग्राहकों के हितों की रक्षा करना, अनफेयर
सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस का मकसद ग्राहकों के हितों की रक्षा करना, अनफेयर
ट्रेड प्रैक्टिस पर लगाम लगाना और भ्रामक दावों पर कार्रवाई करना है. सरकार की तरफ से
ट्रेड प्रैक्टिस पर लगाम लगाना और भ्रामक दावों पर कार्रवाई करना है. सरकार की तरफ से
यह भी बताया गया कि कोरोना महामारी के दौरान तमाम भ्रामक विज्ञापन पर कार्रवाई की गई.
यह भी बताया गया कि कोरोना महामारी के दौरान तमाम भ्रामक विज्ञापन पर कार्रवाई की गई.
प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में गलत जानकारी देने वाला विज्ञापन मिसलीडिंग के दायरे में आता है.
प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में गलत जानकारी देने वाला विज्ञापन मिसलीडिंग के दायरे में आता है.