अमेजन को तगड़ा झटका! 45 दिनों में देना होगा 200 करोड़ जुर्माना, जानिए ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर?
अमेजन को तगड़ा झटका! 45 दिनों में देना होगा 200 करोड़ जुर्माना, जानिए ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर?
दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amaozn) को फ्यूचर ग्रुप (Future Group)
दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amaozn) को फ्यूचर ग्रुप (Future Group)
के मामले में जबरदस्त झटका लगा है. दरअसल, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने अमेजन और
के मामले में जबरदस्त झटका लगा है. दरअसल, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने अमेजन और
फ्यूचर कूपन के बीच के सौदे को निलंबित करने का आदेश दिया था जिसे एनसीएलएटी (NCLAT)
फ्यूचर कूपन के बीच के सौदे को निलंबित करने का आदेश दिया था जिसे एनसीएलएटी (NCLAT)
ने बरकरार रखा है. आपको बता दें कि इस आदेश में अमेजन को 45 दिनों के भीतर 200 करोड़ रुपये जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है.
ने बरकरार रखा है. आपको बता दें कि इस आदेश में अमेजन को 45 दिनों के भीतर 200 करोड़ रुपये जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है.
न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल और अशोक कुमार मिश्रा की दो सदस्यीय पीठ ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल और अशोक कुमार मिश्रा की दो सदस्यीय पीठ ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
(CCI) के फैसले को जारी रखते हुए अमेजन को निर्देश दिया है कि वह सोमवार से 45 दिनों के भीतर
(CCI) के फैसले को जारी रखते हुए अमेजन को निर्देश दिया है कि वह सोमवार से 45 दिनों के भीतर
निष्पक्ष व्यापार नियामक द्वारा ई-कॉमर्स कंपनी पर लगाए गए 200 करोड़ रुपये के जुर्माने की राशि को जमा करें.
निष्पक्ष व्यापार नियामक द्वारा ई-कॉमर्स कंपनी पर लगाए गए 200 करोड़ रुपये के जुर्माने की राशि को जमा करें.
मामले में दो सदस्यीय पीठ ने कहा, 'यह अपीलीय न्यायाधिकरण सीसीआई के साथ पूरी तरह से सहमत है.'
मामले में दो सदस्यीय पीठ ने कहा, 'यह अपीलीय न्यायाधिकरण सीसीआई के साथ पूरी तरह से सहमत है.'
गौरतलब है कि इससे पहले CCI ने फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड (FCPL) के साथ अपने सौदे
गौरतलब है कि इससे पहले CCI ने फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड (FCPL) के साथ अपने सौदे
के लिए दो साल से अधिक पुरानी मंजूरी को निलंबित कर दिया था. इसके बाद अमेजन पर सुनवाई हुई थी.
के लिए दो साल से अधिक पुरानी मंजूरी को निलंबित कर दिया था. इसके बाद अमेजन पर सुनवाई हुई थी.