30 जून है पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन, नहीं किया तो भरना होगा दोगुना जुर्माना
30 जून है पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन, नहीं किया तो भरना होगा दोगुना जुर्माना
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सर्कुलर जारी कर पैन कार्ड को आधार
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सर्कुलर जारी कर पैन कार्ड को आधार
कार्ड के साथ लिंक करने के लिए 31 मार्च 2022 की तारीख निर्धारित की थी। इसके बाद
कार्ड के साथ लिंक करने के लिए 31 मार्च 2022 की तारीख निर्धारित की थी। इसके बाद
500 रुपये के जुर्माने के साथ इसे 30 जून तक करने की छूट दी गई थी।
500 रुपये के जुर्माने के साथ इसे 30 जून तक करने की छूट दी गई थी।
अगर आपने अब तक पैन और आधार लिंक नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर लें,
अगर आपने अब तक पैन और आधार लिंक नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर लें,
नहीं तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि जुर्माने के साथ इस काम
नहीं तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि जुर्माने के साथ इस काम
को करने के लिए समय सीमा 30 जून को समाप्त हो रही है। इस तारीख तक पैन-आधार लिंक कराने
को करने के लिए समय सीमा 30 जून को समाप्त हो रही है। इस तारीख तक पैन-आधार लिंक कराने
पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा और अगर इसके बाद कराया तो दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा।
पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा और अगर इसके बाद कराया तो दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा।
गौरतलब है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सर्कुलर जारी कर पैन कार्ड को आधार कार्ड के
गौरतलब है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सर्कुलर जारी कर पैन कार्ड को आधार कार्ड के
साथ लिंक करने के लिए 31 मार्च 2022 की तारीख निर्धारित की थी। इसके बाद 500 रुपये के जुर्माने
साथ लिंक करने के लिए 31 मार्च 2022 की तारीख निर्धारित की थी। इसके बाद 500 रुपये के जुर्माने
के साथ इसे 30 जून तक करने की छूट दी गई थी। लेकिन, इस समय सीमा तक अगर कार्ड धारक इस काम को करने
के साथ इसे 30 जून तक करने की छूट दी गई थी। लेकिन, इस समय सीमा तक अगर कार्ड धारक इस काम को करने
से चूक जाता है तो फिर यह जुर्माना बढ़कर 1000 रुपये यानी दोगुना हो जाएगा।
से चूक जाता है तो फिर यह जुर्माना बढ़कर 1000 रुपये यानी दोगुना हो जाएगा।